*हिंदू महिलाओं द्वारा आत्मसम्मान की रक्षा के लिए किए गए ‘जौहर’ को कायरता बताने का मामला
मुंबई : रानी पद्मावती सहित अन्य हिंदू राजपूत महिलाओं द्वारा शील एवं आत्मसम्मान की रक्षा के लिए किए गए 'जौहर' को 'कायरता' बताने के विरोध में हिंदू विधिज्ञ परिषद ने अभिनेत्री स्वरा भास्कर अहमद को कानूनी नोटिस भेजा है। इस नोटिस के माध्यम से 25 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति (हर्जाना) तथा भविष्य में हिंदू आस्थाओं एवं श्रद्धा केंद्रों के विरुद्ध कोई भी अपमानजनक टिप्पणी न करने के लिखित आश्वासन की मांग की गई है। हिंदू धर्मप्रेमी श्री रमेश कड़गले के निर्देशानुसार हिंदू विधिज्ञ परिषद के अधिवक्ता अनेश परलकर ने यह नोटिस प्रेषित किया है।
31 अगस्त को 'इंडिया इंटरनेशनल सेंटर' में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हिंदी फिल्म पद्मावत के 'जौहर' दृश्य का वर्णन करते हुए अभिनेत्री स्वरा भास्कर अहमद ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। नोटिस में उल्लेख किया गया है कि संविधान द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीम नहीं है, बल्कि यह उचित प्रतिबंधों के अधीन है।
अधिवक्ता अनेश परलकर ने कहा, "स्वरा भास्कर अहमद के वक्तव्य से महारानी पद्मावती और 'जौहर' करने वाली वीरांगनाओं के शौर्य, त्याग और स्वाभिमान का अनादर हुआ है। इससे मेरे सहित दुनिया भर के हिंदू एवं राजपूत समाज की धार्मिक व सांस्कृतिक भावनाएं आहत हुई हैं। अतः धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के आरोप में उन पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। मेरी मांग है कि स्वरा भास्कर अहमद अपना अपमानजनक बयान तुरंत वापस लें और हिंदू समाज तथा विशेष रूप से राजपूत महिलाओं से सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगें।"
नोटिस में मांग की गई है कि स्वरा भास्कर अहमद अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से इससे संबंधित वीडियो, मैसेज, रील्स और क्लिप्स तुरंत हटाएं। साथ ही, वे भविष्य में हिंदू धर्म, परंपराओं और ऐतिहासिक महापुरुषों पर कोई अपमानजनक टिप्पणी न करने का लिखित वचन पत्र दें। अधिवक्ता परलकर ने चेतावनी दी है कि यदि नोटिस मिलने के 7 दिनों के भीतर इन मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो स्वरा भास्कर अहमद के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराने और दीवानी (सिविल) कानूनी प्रक्रिया शुरू करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
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